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Sunday, December 22, 2024

अब तीन दिन में लिस्ट होंगे आईपीओ

नई दिल्ली। सेबी ने निवेशकों और आईपीओ जारी करने वालों के लाभ के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समय सीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है। वर्तमान में यह समय सीमा 6 दिन है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिये सूचीबद्धता की नयी समयसीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो निर्गम एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिये यह अनिवार्य होगा। इस कदम से आईपीओ जारी करने वालों ने जो पूंजी जुटायी है, उसे जल्दी प्राप्त कर सकेंगे।

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